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बेहमई कांड शिनाख्त कार्यवाही पर उठे सवाल।
अब उपरोक्त मामले की एंटी डकैती कोर्ट में 30 मई 2023 को होगी सुनवाई।
कानपुर देहात… चर्चित बेहमई कांड की सुनवाई में अभियोजन ने अपना पक्ष रखा वहीं बचाव पक्ष ने शिनाख्त कार्यवाही को लेकर सवाल उठाए और गवाहों के बयानों पर अपनी बहस की न्यायालय ने उपरोक्त मामले में सुनवाई के लिए 30 मई 2023 की तिथि मुकर्रर की है…. मालूम हो कि 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर 20 लोगों को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से मौत के घाट उतार दिया था उपरोक्त मामले में गांव के राजा राम सिंह ने फूलन देवी समेत अन्य डकैतों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी उपरोक्त मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है बुधवार को इस मामले में एक बार फिर से बहस शुरू होने पर अभियोजन ने मुकदमे से संबंधित तथ्यों को अदालत के सामने रखा वही बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गिरीश नारायण दुबे ने बहस करते हुए बताया कि इस मामले में वादी मुकदमा द्वारा एफ आईआर में 35 —36 अज्ञात बदमाश लिखवाए थे उन्हीं में से निर्दोष लोगों को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया जिनकी शिनाख्त कार्यवाही पुलिस ने गवाहों से कराई और इसी आधार पर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए गए अदालत में किसी भी मुलजिम को किसी गवाह ने नहीं पहचाना तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मई 2023 की तिथि मुकर्रर कर दी है