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फसल क्षति का लाभ प्राप्त करने हेतु सूचना 72 घंटे के अंदर देना अनिवार्य।

न्यूज समय तक

आंधी / अतिदृष्टि के कारण फसल क्षति का लाभ प्राप्त करने हेतु सूचना 72 घंटे के अंदर देना अनिवार्य।

कानपुर देहात उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 16:03.2023 को जनपद में तेज हवाओं के साथ हुयी वर्षा से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत जिन बीमित कृषको की फसल को क्षति हुई है उसकी सूचना सम्बन्धित कृषक को 72 घण्टे के अन्दर बीमा कम्पनी को उपलब्ध करानी होती है तभी उसकी फसल क्षति का व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं0 1800-889-6868 पर उपलब्ध कराने पर ही उनका दावा / शिकायत क्षतिपूर्ति हेतु स्वीकार कर फसल की क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जाता है। उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के समस्त विकासखण्डों पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि कार्यरत है, जिसमें सरवनखेडा से अजीत कुमार मो0न0 8076044002, 9559042645, अकबरपुर से अमित यादव मो0न0 9621776764,8318549522, मलासा से प्रवीन कुमार मो0 न0 7398917188, अमरौधा से सत्यप्रकाश मो0 न0 9450850475, 9792957149, झींझक से अनूप मो0 न0 6394433901, डेरापुर से अमित मो0न0 6307127932, संदलपुर से महेन्द्र प्रताप मो0न0 9918568088, राजपुर से मोहित कुमार मो0 न0 9483292883, मैथा से अभिषेक मो0 न0 7985259064, रसूलाबाद से सरवन मो0 न0 8090747140 पर सम्पर्क स्थापित कर सूचना दी जा सकती है, इससे प्रघाक टोल फ्री नम्बर- 1800-889 6868 व 1800-200-5142 कृषक बन्धु किसी भी प्रकार की समस्या हेतु उपरोक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी कानपुर देहात के मो0न0 9260951599 पर भी सम्पर्क कर सकते है।

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