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आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्री-ट्राॅयल बैठक हुई संपन्न।
उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के सचिव/ एडीजे श्री निजेंद्र कुमार ने की।
उपरोक्त बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के सचिव ने आगामी 13 मई 2023 को जनपद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के संबंध में दिए आवश्यक आदेश।
कानपुर देहात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों में श्री लालचन्द्र गुप्ता, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशानुसार दिनांक- 13 मई 2023 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण- श्री निजेन्द्र कुमार द्वारा सोमवार को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के संबंध में प्री-ट्राॅयल बैठक की गयी। जिस बैठक मे अपर जिला अधिकारी(वित्त/प्रशासन), कानपुर देहात की ओर से कुल 5903 वादों को चिन्हित करके निस्तारित की जाने की सूची प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विभिन्न अद्घप्रशानिक न्यायालयों के प्रकरण जनहित गारन्टी अधिनियम के वादों के प्रकरण जैसे-पारिवारिक सदस्या का प्रमाण-पत्र, तहसील सुनवाई, आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र आदि तथा तहसील अकबरपुर, भोगनीपुर, डेरापुर, सिकन्दरा, मैथा एवं रसूलाबाद मे न्यायालय तहसीलदार, नायब तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन राजस्व वादों, राजस्व निरीक्षण के समक्ष अविवादित विरासत प्रकरण शामिल हैं। तामील सम्बन्धी एवं प्रचार-प्रसार संबंधी प्रक्रिया को जन-जन तक पहुचाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात राजेश पाण्डेय द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि किसी भी विभाग को सहयोग एवं समन्वय की आवश्यता होती है। उक्त आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये थाना स्तर से प्रचार-प्रसार के पूर्ण सहयोग किया जायेगा और समन्वय लगातार स्थापित किया जायेगा ताकि चुनाव के समय मे भी कोई परेशानी अधिक से अधिक वाद निस्तारण मे न हो। चूकि दिनांक-13.05.2023 को नगर पंचायत एवं नगर पालिका के परिणाम भी घोषित होने है। बैठक मे सचिव द्वारा सभी बिन्दुओं पर परिचर्चा की गयी जिसमें उ०प्र० पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 एवं रानी लक्ष्मी बाई योजना के प्रकरण रहे और परिचर्चा मे यह भी निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी विभाग को कोई शिकायत या परेशानी किसी कारणवश चुनाव के समय होती है तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात को प्रस्तुत करें ताकि उचित समाधान भी हो सकें और समाज के गरीब वंचित, दिव्यांगजन, बच्चों-महिलाऔं को लोक अदालत के रूप मे त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। यह भी निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लाेक अदालत दिनांक13.05.2023 को होना निश्चित है। अतः जनपद कानपुर देहात के सभी विभाग अधिक से अधिक और वादों प्रकरणों को चिन्हित करते रहें। उक्त बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक-राजेश पाण्डेय, जिला प्रोबेशन अधिकारी-चन्द्र भूषन सिंह, ए.एल.डी.एम-हेमेन्द्र कुमार सचान, बी.एस.एन.एल-सन्दीप पाल, अपर जिलाधिकारी आफिस से करूनेश सिंह, सूचना विभाग से राहुल त्रिपाठी, सत्येन्द्र कुमार, अन्य बैंक से विजय तिवारी, रवि यादव, राज कुमार, राज प्रकाश सिंह एवं अशोक कुमार उपस्थित रहें।