सोमवार, दिसम्बर 2, 2024
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लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले शातिर 03 आरोपी गिरफ्तार

न्यूज़ समय तक कानपुर विदेशी ग्रहको से शेयर मार्केट एवं कमोडिटी में इवेस्ट करने की एडवाईजरी के नाम से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले शातिर 03 आरोपी गिरफ्तार ।✓ तीन राज्यों के आरोपीगण इन्दौर(म.प्र), एक राजस्थान एवं एक मुबंई(महाराष्ट्र) के है ।**✓आरोपी गैंग कंपनी का डाटा चोरी कर, देते थे वारदात को अंजाम।**✓क्राईम ब्रांच इंदौर में पंजीबद्ध हुआ था तीनों आरोपिगणों के विरुद्ध कई धाराओं में। अपराध पंजीबद्ध।* विदेशी ग्रहको से शेयर मार्केट एवं कमोडिटी में इवेस्ट करने के नाम से लोगों से रुपये ठगने वाले अपराधिक प्रृवत्ती के लोगों पर एवं अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। जिसके तारतम्य में आवेदक रवि अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर से अपराध पंजीबद्ध कर प्रभावी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था । आवेदक रवि अग्रवाल निवासी इन्दौर के द्वारा अपनी कम्पनी सिग्नल एक्सपर्ट ग्लोबल एलएलपी एचआईजी इन्दौर में कार्यरत कर्मचारियों, रहीम खान नि.इन्दौर ,भरत शेखावत नि. राजस्थान तथा रोहित शर्मा निवासी मुबंई के विरुद्ध शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमे उनके द्वारा उक्त तीनों व्यक्तियो में से *(1).आरोपी रहीम खान जो उनकी कम्पनी में आई.टी हेड था, आरोपी (2).भरत शेखावत जो सेल्स का हेड था द्वारा (3).आरोपी रोहित शर्मा* के साथ मिलकर एक नई कम्पनी स्काई टेक्निकल साल्यूशन कम्पनी का निर्माण कर लिया था तथा उसकी कम्पनी का सारा डाटा तकनीकी रुप से चौरी करते हुये उसकी कम्पनी के ग्राहकों को गुमरहा कर धोखाधडी पूर्वक अपनी कम्पनी के माध्मय से इंवेस्टमेन्ट हेतु कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे आवेदक रवि अग्रवाल की कम्पनी का डाटा चोरी होने से उससे लाखों रुपये का नुकसान होना प्रारंभ हो गया था । आवेदक की शिकायत पर थाना अपराध शाखा में अपराध धारा 43,66,72 आई.टी. एक्ट , 120 बी भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया गया था , विवेचना के दौरान तकनीकी रुप से साक्ष्य एकत्र किये गये तथा आरोपियो द्वारा निर्मित कम्पनी की वैधानिकता एवं उक्त व्यापार करने की अनुज्ञप्ती तथा स्काय टेक्निकल साल्यूशन कम्पनी के बैंक खातों की जानकारी प्राप्त करने पर उक्त कम्पनी द्वारा अवैधानिक रुप से अपने विदेशी ग्राहको के साथ छल पूर्वक व्यापार करते हुये अपनी मूल कम्पनी को अर्थिक नुकसान पहुंचाया जाना पाया गया, जिसपर से उपरोक्त तीनों आरोपियों का कृत्य गंभीर अपराधिक प्रवृत्ती का होने से तीनों को धारा 408, 409,120बी,भादवि एवं 43,66,72, आई.टी.एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है जहां से उन्हे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है ।

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