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मनरेगा मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम को तकनीकी दृष्टिकोण से किया गया और अधिक मजबूत

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

लखनऊ: 17 नवम्बर 2023

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि मनरेगा के क्रियान्वयन में और अधिक पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत नरेगा मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम (एन एमएमएस) का प्रयोग मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति एवं फोटोग्राफ्स को आन लाइन फीड किया जा रहा है। इस सिस्टम को तकनीकी दृष्टिकोण से और अधिक मजबूत किया गया है। श्रमिकों की आनलाइन अपलोड की गयी उपस्थिति एवं फोटोग्राफ्स के विवरण को देखने हेतु नरेगा की अधिकारिक वेबसाइट दतमहं.दपब.पद के होम पेज छडडै ।चच अपमू ंजजमदकंदबम नामक बटन उपलब्ध कराया गया है। समस्त जिलाधिकारियों/समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति एवं फोटोग्राफ्स को सिस्टम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
निर्देश दिए गए हैं कि कार्मिको द्वारा कार्यस्थल हेतु जारी प्रत्येक मस्टररोल के लिए 2 फ़ोटो (1-1 क्रमशः पूर्वाहन व अपराहन में) छडडै पर अपलोड की जाएंगी। फोटोग्राफ लेते समय श्रमिकों की कुल संख्या स्पष्ट दिखे व उनकी मुख-दिशा कैमरे की ओर रहे। छडडै ।चच प्रयोगकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्य स्थल पर उपस्थित श्रमिकों की संख्या एवं अपलोड की गयी फोटोग्राफ्स में प्रदर्शित श्रमिकों की संख्या में भिन्नता ना हो।ऐसे स्थल ऊंचाई से फोटो लें, जहां से समस्त श्रमिकों की उपस्थिति परिलक्षित हो सके।
कार्यस्थल का स्वरूप व सी0आईबी० बोर्ड (ब्प्ठ ठव्।त्क्) स्पष्ट रूप से फोटो में प्रदर्शित होना आवश्यक है। कैमरा के लैंडस्केप (स्ंदकेबंचम) मोड में ही फोटो ली जाए, पोस्ट्रेट (च्वतजतंपज) मोड में नहीं। सेल्फी (ैमसपिम) फ़ोटो न ली जाए। फ़ोटो लेते समय मोबाइल कैमरा का लेंस बिलकुल साफ़ रहे तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश में ही फ़ोटो ली जाए। प्रत्येक दशा में पूर्व में ली गयी फ़ोटो की फ़ोटो खींचकर अपलोड न किया जाए।
ग्राम्य विकास आयुक्त ने बताया कि कि योजना के क्रियान्वयन में श्रमिकों की उपस्थिति में पारदर्शिता पर विशेष बल दिया जा रहा है। छडडै ।च्च् के माध्यम से अपलोड की गयी श्रमिकों की उपस्थिति के फोटोग्राफ्स में यदि त्रुटियां/कमियां परिलक्षित हुयीं, तो सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। समस्त मुख्य विकास अधिकारियों व परियोजना निदेशक/उपायुक्त (श्रम रोजगार) को भी निर्देश दिये गये हैं कि वह दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

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