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फ़तेहपुर ख़ास खबर
बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे होटल व अस्पताल, पांच को नोटिस
– जिले के एक भी झोलाछाप के पास नहीं है एनओसी, मरीजो की जान जोखिम में डालकर करते हैं भर्ती
– शहर के बड़े होटलों, गेस्ट हाउस व अधिकतर निजी स्कूलों के पास भी नहीं है एनओसी
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न्यूज़ समय तक ने कई बार खबरों को ऑनलाइन चैनल पर चलाया इसका असर
फतेहपुर जनपद में सैकड़ों की संख्या में निजी नर्सिंग होम बिना किसी रजिस्ट्रेशन, मानक व फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके यहां डॉक्टर उपलब्ध हैं मगर इनके पास एनओसी न होने की वजह से ये अवैध की श्रेणी में आते हैं। जबकि झोलाछाप, जिनका न कोई रजिस्ट्रेशन है और न ही डॉक्टर, वह बिना किसी प्रक्रिया के जगह जगह पर परचून की तरह दुकान खोलकर बेहतर इलाज के नाम पर सिर्फ मरीज का शोषण करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ अस्पतालों तक ही हो। यही हाल जिले के अधिकतर ब्यावसायिक प्रतिष्ठानो का है जिनमे शहर के कई चर्चित होटल, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग सेंटर व गेस्ट हाउस शामिल हैं। जिनके पास फायर सम्बन्धी कोई भी ब्यवस्था नहीं है। यह संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं।
आश्चर्य यह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए लेवाना होटल हादसे के बाद सरकार जरूर सख्त है लेकिन जनपद के प्रमुख संस्थानों के संचालक अभी भी सचेत नहीं है। जबकि शासन के सख्त आदेश हैं कि ऐसे संस्थान जो फायर सम्बन्धी सुरक्षा के नियमो का पालन नही कर रहे, फायर विभाग से एनओसी नही ली उनको नोटिस देकर सख़्ती से बंद कराएं और उन पर फायर एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराए। मगर जनपद में फायर विभाग अभी कछुए की गति से चल रहा है।
बता दें कि दैनिक भास्कर अखबार ने बिना एनओसी के अस्पताल संचालन की खबर प्रकाशित की थी जिसका संज्ञान लेकर फायर विभाग ने सक्रियता दिखाई है। विभाग ने पांच संस्थानो के खिलाफ अग्निशमन एक्ट 2005 के अंतर्गत नोटिस जारी की है जिनमे तीन नर्सिंग होम, एक नामी होटल सहित एक काम्प्लेक्स है नोटिस में दर्शाया गया है कि आप बिना एनओसी के संस्थान का संचालन कर रहे हैं या तो आप अग्निशमन के मानकानुसार एनओसी लें ले नहीं तो आपके खिलाफ एक्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
– किनको जारी हुई नोटिस
मुख्य अग्निशमन अधिकारी उमेश गौतम ने बताया कि ज्वालागंज स्थित होटल डिप्लोमेट, तेलियानी ब्लॉक के सामने स्थित फ़तेहपुर मेडिकल सेंटर, जीटीरोड मसवानी स्थित रामसनेही मेमोरियल अस्पताल, कटरा अब्दुल गनी जीटी रोड स्थित देवा नर्सिंग होम व बुलट चौराहा स्थित राजेश मार्केट हाल के मालिकों को फायर सेफ्टी एक्ट 2005 के अंतर्गत नोटिस दी गई है। बिल्डिंगों में जांच के दौरान एनओसी नहीं मिली है। फायर सेफ्टी से सम्बंधित दर्जनों कमियां पाई गई हैं। देवा नर्सिंग होम में मामूली कमी पाई गई थी उनको सुधारकर एनओसी की प्रक्रिया के लिए कहा गया है। अगर फायर सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत संस्थानों ने नियमो का पालनकर एनओसी न ली तो ऐसे संस्थानों को सील कर दिया जाएगा अन्यथा की दशा में नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी
