न्यूज समय तक
ब्यूरो शिवकरन शर्मा
कानपुर देहात
पर्याप्त साच्छ के अभाव में हत्या रोपी दोष मुक्त
कमजोर विवेचना के साथ हीआई बिटनेस ना होने से आरोपियों को मिला लाभ
लापता युवक का चार दिन बाद रेलवे ट्रैक पर मिला था शव
कानपुर देहात, मूसानगर थाने में वर्ष 2016 में दर्ज हत्या व साक्षय छिपाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो ने कमजोर विवेचना व पर्याप्त साक्ष के अभाव में आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया।
इसके साथ ही दोनों आरोपितों को 20-20 हजार रुपए की दो-दो जवानतें दाखिल करने का आदेश किया गया है। मूसानगर थाना क्षेत्र के क्योंटेरा बांदा निवासी अशुद्ध लाल 24/ 5/ 2016 को किसी का फोन आने के बाद घर से मूसानगर जाने की बात कह कर घर से निकले थे। इसके बाद लापता हो गए थे। 27 में को मूसानगर में उनकी पत्नी भूरी देवी ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 28 में 2016 को उनके साथ साल रामदास निषाद निवासी देवकली थाना कालपी जालौन ने आलमपुर कालपी के विजय बहादुर के साथ बाइक से जाते समय चौरा के पास उनके साले ने निगोही बरौर निवासी लोडर चालक शिव शंकर विश्वकर्मा व दारा सिंह के साथ देखे जाने की बात कही थी। 29 में 2016 चौरा के पास रेलवे ट्रैक पर अशुद्धी लाल का शव पढ़ा मिला था। मामले में मृतक के पुत्र रामकेश निषाद ने दारा सिंह उर्फ रामस्वरूप निषाद निवासी कयोंटरा बांगर मूसानगर व शिव शंकर विश्वकर्मा निवासी निगोही बरौर के खिलाफ पिता की हत्या कर शव रेल ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान कर उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। इस मुकदमे की सुनवाई मौजूदा समय में एडीजे फास्ट ट्रैक आनंद प्रिय गौतम की कोर्ट संख्या दो में हो रही थी। बचाव पक्ष के सीनियर अधिवक्ता संपत लाल यादव ने बताया कि पुलिस विवेचना के अनुशीलन के साथ ही अभियोजन वह बचाव पक्ष की जोरदार दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। इसके साथ ही दोनों को 20-20, हजार रुपए का बंद पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है।