न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व प्रत्येक को 70,000-70,000 रु0 अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा
न्यूज़ समय तक बलरामपु
ब्यूरो चीफ अजीत पांडे की रिपोर्ट
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में- दिनांक- 16.06.2020 को वादी श्री अभय कुमार वर्मा पुत्र धर्म पाल वर्मा द्वारा थाना को0 गैसड़ी पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि अज्ञात द्वारा मेरे पिता की हत्या कर दी गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना को0 गैसड़ी पर मु0अ0सं0- 37/2020 धारा- 302,34,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। विवेचनोपरान्त यह तत्थ प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण 1. कन्हैया लाल उर्फ गोली पुत्र त्रिभुवन नि0 सुगाँव मझौली थाना को0 गैसड़ी 2. भुर्रे उर्फ इकरार पुत्र नानमून 3. मुन्ना पुत्र आन्धी निवासीगण रसईपुर रामनगर द्वारा वादी के पिता को बुगदा (बांका) से प्रहार कर हत्या की गई थी। इस सम्बन्ध में विपक्षीगण के विरुद्ध थाना को0 गैसड़ी पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष कमलेश कुमार द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान* एवं थाना कोतवाली गैसड़ी द्वारा प्रभावी पैरवी की गई जिसके उपरान्त अभियुक्तगण 1. कन्हैया लाल पुत्र त्रिभुवन 2. भुर्रे उर्फ इकरार पुत्र नानमून 3. मुन्ना पुत्र आन्धी को *मा0 न्यायालय ASJ-I बलरामपुर* द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 70-70 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।