सोमवार, दिसम्बर 4, 2023
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जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया

जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया


श्रीराम अग्निहोत्री(न्यूज़ समय तक ब्यूरो चीफ फतेहपुर)


फतेहपुर फतेहपुर ठगी पीड़ित जमा करता परिवार रजि0 ने मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने और पीड़ितों का भुगतान उत्तर प्रदेश के वृत्ति अधिष्ठान जमा कर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम 2016 व अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बी यू डी एस एप्ट 2019 के तहत भुगतान कराने के संबंध में आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया उन्होंने बताया टैंगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड, रोज वैली, कैमुना क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, पल्स, सहारा इंडिया ,बीयड प्लस, एच बी एन, ICL आदि ठग कंपनी व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लाखों नागरिकों के साथ बारी-बारी से योजनाबद्ध ठगी की है जो स्थानीय पुलिस ठगी के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करने मैं लापरवाही बरत रही है और पहले से दर्ज मामलों में बी यू डी एस एक्ट 2019 वUPPID Act 2016 की धारा के तहत कार्रवाई नहीं कर रही है जिस वजह से ठगी पीड़ित अपने भुगतान के दावे सक्षम अधिकारी के समक्ष दाखिल करके अपना भुगतान नहीं ले पा रहे BUDS Act 2019वUPPID एक्ट2016 मैं यह प्रावधान है कि राज्य ठगी पीड़ितों का भुगतान 180 कार्य दिवस में किया जाए जनपद में BUDS Act 2019वUPPID Act 2016 के अंतर्गत कौन सक्षम भुगतान अधिकारी है इसकी पदनाम पट्टी का भी नहीं लगाई गई है पुलिस को निर्देशित कर जनपद में ठगी करने वाले समस्त थक कंपनी व सोसाइटीज के खिलाफ गैंगस्टर व धोखाधड़ी एवं ठगी का अभियोग BUDS Act 2019 वUPPID एक्ट2016 के अंतर्गत दर्ज कराएं और अपने कार्यालय के बाहर सक्षम अधिकारी की पट्टी का लगवा कर समस्त ठगी पीड़ितों का भुगतान 180 कार्दिवस में नामित न्यायालय वरिष्ठ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से कराएं।।

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