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चेक बाउंस मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।
चोरी/गुम चेक एनआई अधिनियम में नहीं आता।
हाईकोर्ट’एनआई अधिनियम की धारा 138 के दायरे में नहीं आता’इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इसको स्पष्ट किया ।
चेक बाउंस क़े आरोपी क़े खिलाफ कार्यवाही को रद्द किया ‘चुराया हुआ, गुम हुआ चेक , चेक बाउंस की परिधि में नहीं आता।
न्यायामूर्ति शिवशंकर प्रसाद की बेंच ने दिया फैसला।