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कानपुर।कमिश्नरेट पुलिस ने आज से एक महीने तक लगाई धारा 144
कोरोना संक्रमण, विभिन्न परीक्षाएं और त्यौहार के मद्देनजर लिया गया फैसला
पुलिस आयुक्त की परमिशन के बिना 5 व 5 से अधिक लोग सार्वजनिक जगह पर ना इकट्ठा होंगे ना जुलूस निकालेंगे।
धारा 144 के उल्लंघन पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ज्वाइंट सीपी कानून एवं व्यवस्था ने जारी किए आदेश।