कथा वाचक पर लगे गम्भीर आरोप अदालत में निर्धार साबित हुए_
न्यूज़ समय तक वृंदावन ( मथुरा) अप्रैल 2019 में ठाकुर कुटिया प्रमुख राजऋषि मुकुंद जो की प्रसिद्ध कथा वाचक हैं पर गम्भीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था राजऋषि मुकुंद पर दुष्कर्म लूट जान से मारने की धमकी अपहरण जैसे गम्भीर आरोप लगाए गए थे लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जिला अदालत मथुरा से 4 अप्रैल 2026 को आये फैसले मे कथा वाचक राजऋषि मुकुंद को अदालत ने दोष मुक्त मानते हुए बरी किया साथ ही अदालत ने कहा ये आरोप एक षडयंत्र के तहत लगाए गए झूठे आरोप एवं झूठी गवाही देने के कारण अदालत ने वादी राज कुमारी चौधरी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के आदेश भी दिये… अदालत से दोष मुक्त होने पर कथा वाचक राजऋषि मुकुंद का उनके कथा प्रेमियों ने फूल माला से स्वागत किया राजऋषि मुकुंद ने वृंदावन स्थित रंग नाथ मन्दिर एवं बाबा नीब करौरी मन्दिर जा कर ईश्वर को नमन करते हुए संतों का आशीर्वाद लिया साथ ही कहा ” सत्य प्रताड़ित हो सकता है पराजित नहीं ” कथा वाचक के अधिवक्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सारे आरोप सिर्फ एक षडयंत्र के तहत धन उगाही के उद्देश्य से लगाए गए थे जो आज न्यालय में निर्धार साबित हुए



