रविवार, दिसम्बर 7, 2025
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उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर औचक छापा डालकर 02 उर्वरक विक्रेताओं का उर्वरक बिक्री प्राधिकार पत्र निलम्बित

न्यूज समय तक ब्यूरो शिवकरन शर्मा जनपद कानपुर देहात मे उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों पर औचक छापा डालकर 02 उर्वरक विक्रेताओं का उर्वरक बिक्री प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुये स्पष्टीकरण चाहा गया है। तहसील दिवस मैथा जाते समय रास्ते में अलियापुर गांव में कृषक प्रोड्यूसर कम्पनी द्वारा यूरिया उर्वरक की बिक्री की जा रही थी। यूरिया का वितरण रणवीर सिंह पुत्र झुन्नू सिंह उर्फ गुलवस्त सिंह को 08 बोरी एवं कुलदीप पुत्र सुखलाल पाल ग्राम अलियापुर वितरण रजिस्टर का निरीक्षण करने पर उसमें दोनों कृषकों का अंकन न होने के कारण एवं स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न करने के कारण इनका उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुये स्पष्टीकरण चाहा गया है, साथ ही तहसील दिवस में प्राप्त शिकायत के आधार पर अवस्थी खाद भण्डार प्रतापपुर-खास विकासखण्ड मैथा का निरीक्षण किया गया। इनके गोदाम में 69 बोरी यूरिया एवं 450 बोरी डी0ए0पी0 पायी गयी। स्टाक एवं वितरण रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इनका उर्वरक बिक्री प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुये स्पष्टीकरण चाहा गया, जनपद में कृषकों की मांग के अनुसार उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। आज दिनांक 18.08.2025 को साधन सहाकारी समिति रसूलाबाद, उरसान, सलेमपुर महेरा, खम्हैला, जोत, आई0एफ0एफ0डी0सी0 अम्बियापुर, काॅमन सर्विस सेन्टर बिलहा में प्रत्येक प्रतिष्ठान पर 550-550 बोरी एवं साधन सहकारी समिति में 200 बोरी यूरिया आज भेजी गयी है। जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेता एवं उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी प्रतिनिधि को निर्देशित किया जाता है कि जनपद के कृषकों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी द्वारा थोक उर्वरक विक्रेता एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओ के द्वारा किसी भी स्तर पर उर्वरकों के साथ अप्रचलित उर्वरकों का टैग न किया जाए साथ ही उर्वरक को पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से फसल संस्तुति के अनुसार खतौनी के आधार पर ही वितरण किया जाए, तथा किसी भी प्रकार का उर्वरक बिना पी0ओ0एस0 मशीन के द्वारा बिक्री न किया जाना क्षम्य न होगा। प्रतिष्ठान में उपलब्ध उर्वरक एवं पी0ओ0एस0 मशीन में प्रदर्शित उर्वरक स्टाक में यदि अन्तर पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। कृषक भाइयों को उर्वरक सम्बन्धित समस्याओं के लिये जनपद में स्थापित कन्ट्रोल रूम नम्बर 07839882515 पर प्रातः 10ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक अपनी समस्यायें रजिस्टर करा सकते हैं। समस्त थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना स्टाक एवं वितरण रजिस्टर प्रतिदिन अद्यतन करें। आप समस्त द्वारा नियमानुसार कृषकों में उर्वरक वितरण नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिला कृषि अधिकारी कानपुर देहात।

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